आज हम आपको शिक्षा के अधिकार के बारे में बताएंगे संविधान के 96 संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 जोड़ दिया गया है इसमें बताया गया है कि राज्य विधि बनकर 4 से 14 वर्ष की सभी बालक के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अब बंद करेगा इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए हमारी सरकार निशुल्क उन्हें पढ़ाई करने के लिए जहां तक वह पढ़ना चाहते हैं उनका पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा अभियान शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ इस अधिनियम में साथ अध्ययन 40 उपखंड के अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 16 करोड बच्चों से बाढ़ में लाख बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं कि शिक्षा के लिए1.71 लाख करोड़ रुपए की 5 वर्ष की उम्र में आवश्यकता होगी जिसमें से 25000 करोड रुपए वित्त आयोग राज्यों को को देगा आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वह शिक्षा करना चाहते हैं हमारी भारत सरकार उन्हें को पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी तैयार की जाती है वो लोग जो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वह मजबूरी में आकर उनको काम करना पड़ता है वह पढ़ने की उम्र में काम करते हैं और साथ ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है कई लोगों के पिता नहीं होते तो वह पूरा खर्चा उनके ऊपर आ जाता है वह छोटी काम करने लग जाते हैं इसी कारण हमारा देश पीछे होता जा रहा है हमारे भारत सरकार ने युवाओं के लिए सब्सिडी स्टार्ट कर दी गई है और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई में रुचि है उनको भारत सरकार को पढ़ना चाहते हैं जब तक उनका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी और हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है यह पूरे देश में लागू है इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि की लड़कियों को आगे बढ़ाना और जैसे कि सामरिक बीमारियों से बालिकाओं को बचाना और पूरे देश में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र को। आगे बढ़ाना है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुराने काले में बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी जिससे कि उनके यू स्वच्छता ताकि वह घर के कामकाज के लिए ही बनाई गई है लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं होता आज के जमाने में लेडीस जेंट्स लेडीस ज्यादा महत्व रखती है इस योजना को शुरू में उन उन जिलों में लागू किया गया था जिनमें पुरुष बच्चों की तुलना में कम लिंग अनुपात यानी कम महिला बच्चों की संख्या कम थी लेकिन बाद में विस्तार पूरे देश में ऐसे अभियान को चारों तरफ फैला दिया गया है अगर आज देश में कम उम्र की लड़की का विवाह होते हुए दिखे तो आप भी पुलिस प्रशासन को फोन लगा सकते उन पर कार्रवाई की जा सकती है आजकल देश पता को भी रोक लगाया गया है कोई भी देश मांगता है वह देने वाला दोनों ही अपराध होते हैं भारत में इसे देश जुड़ाव वन दक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है यह वधू के लिए परिवार को नगद दिए वस्तु के रूप में वर्ग के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है आज के आधुनिक समय में विजय प्रताप नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है पिछले साल में देश पड़ता अभी तक विकराल रूप में है