सवाईमाधोपुर पुलिस ने मनोरीगी को चोर बताकर बनाया आरोपी:मेडिकल जांच के बिना कोर्ट में पेश किया, अब पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई
November 15, 2022
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सवाई माधोपुर पुलिस की ओर से मनोरोगी को चोर बताने पर अब कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। मामले में आइजी ने 5 और एसपी ने 1 हजार रुपए का पुलिसकर्मियों को इनाम तक दिया था। अब CJM (चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट)अशोक सेन ने मानटाउन थानाधिकारी और अन्य जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। माउंटेन पुलिस को 6 नवंबर को सुबह 6:30 बजे आईसीडीएस बैंक के एटीएम पर छेड़छाड़ करने की शिकायत मिली थी वह मौके पर पहुंची और उन्होंने उस बदमाश को पकड़ा पुलिस ने ना तो उनका मेडिकल चेकअप है उनका नाम पता बिना पूछे ही उन्होंने उसे पुलिस रिमांड पर ले लिया था ना तो इसमें कोर्ट ने आदेश दिए थे ना ही कुछ पुलिस ने अपनी मर्जी से व्यक्ति को पीटा और उसको घायल कर दिया11 नवम्बर को तल्ख टिप्पणी करते हुए आदेश दिया। जिसमें लिखा कि मौके पर पकड़े जाने पर ही सम्बंधित व्यक्ति मानसिक रोगी प्रतीत हो रहा था। जांच अधिकारी हरसुख ने 6 नवम्बर को पहले जनरल अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिष्ट के यहां पेश किया। पुलिस का कहना है कि वह चिकित्सा में गए थे तो चिकित्सकों ने कहा कि डॉ सुबह आएगी उन्होंने वीरा जांच कराई कोर्ट में पेश कर दिया कोर्ट ने अभी रक्षक में भेज दिया गया हैइसके बाद जांच अधिकारी ने आरोपी का चेकअप करवाया। उन्होंने उसे मनोरोगी बताया। जांच अधिकारी ने तथ्य छुपाकर आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में वीआईपी कार में पेश की गई थीCJM (चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट) अशोक सेन ने मानटाउन थानाधिकारी और अन्य जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। मामले में CJM ने DGP(डायरेक्टर जरनल ऑफ पुलिस) को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए है। पत्र में लिखा कि, मनोयोगी सोमपाल पुत्र सतपाल बढ़ई निवासी बदायू को पकड़ने के मामले में मानटाउन थानाधिकारी व संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर एक महीने में रिपोर्ट पेश की जाए। DGP ऑफिस से आदेश आने पर सवाई माधोपुर पुलिस ने कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था
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