जयपुर में रिश्तों को शर्मशार करने का मामला सामने आया है। रिश्ते में लगने वाले कलयुगी भाई ने ही बहन से रेप का प्रयास किया। घर में अकेला पाकर जबरदस्ती करने का बहन ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। धमकाया- तुझे और तेरे भाई-बहनों को जान से मार दूंगा। विद्याधर नगर थाने में पीड़िता ने आरोपी रिश्तेदार भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।पुलिस ने बताया कि विद्याधर नगर निवासी 18 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसकी बुआजी का बेटा है। रिश्ते में लगने वाले भाई का घर पर आना-जाना है। आरोप है कि 27 अगस्त की शाम करीब 4 बजे वह घर पर अकेली थी। परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान बुआजी का बेटा घर आया। घर में परिजनों के नहीं होने का पता चलने पर अकेला पाकर उसको पकड़ लिया।
आरोपी भाई ने उसके साथ रेप की कोशिश की। जबरदस्ती का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। धमकाया कि इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे और भाई-बहनों को जान से मार दूंगा। डरी-सहमी पीड़िता काफी दिनों तक चुप रही। परिजनों के दबाव बनाकर पूछने पर आपबीती सुनाई। जिसके बाद शनिवार को आरोपी भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। आप सभी जानते हैं कि यह घटनाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत देश का बारिश का रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं बनाया गया हैइस अपराध के लिये भारतीय दंड संहिता यानी Indian penal code में धारा 376 376 के तहत सजा का प्रावधान है। अपराध की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम सात साल के कठोर कारावास से लेकर मृत्यु की सजा तक का प्रावधान किया गया है। भूमि अधिनियम की धारा 143 क्या पोलेंड- सुवरों से कटवाकर मौत (देथ थ्रोन बाई पिग्सह)। दक्षिण अफ्रीका- 20 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका- पीड़िता की उम्र और क्रूरता को देखकर उम्रकैद या 30 साल की सजा दी जाती है। रूस- यहां पीड़िता की उम्र को ही देखकर दोषी को 20 साल की कठोर सजा देने का प्रावधान है।भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे रेप की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. ऐसा करने वाला शख्स कानून की नजर में दोषी होगा और उसके खिलाफ सख्स कार्रवाई करने के प्रावधान हैं.03-एक औरतकी अनिच्छा और असहमति के बावजूद उससे सम्पर्क करने की कोशिश करना, उसे घूरना, उसकी जासूसी करना, बदनीयति से उसका पीछा करना, उसे दिमागी रूप से परेशान करना और उसके मन अवचेतन में भय पैदा करना अपराध है। इसका उल्लेख भारतीय दंड विधान की धारा 354 (डी) में
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रैप करने की सजा क्या है?
पोलेंड- सुवरों से कटवाकर मौत (देथ थ्रोन बाई पिग्सह)। दक्षिण अफ्रीका- 20 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका- पीड़िता की उम्र और क्रूरता को देखकर उम्रकैद या 30 साल की सजा दी जाती है। रूस- यहां पीड़िता की उम्र को ही देखकर दोषी को 20 साल की कठोर सजा देने का प्रावधान है।
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भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे रेप की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. ऐसा करने वाला शख्स कानून की नजर में दोषी होगा और उसके खिलाफ सख्स कार्रवाई करने के प्रावधान हैं.03-Jun-2022
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